इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर शुरुआत से शादी को शून्य घोषित किया जाता है, तो पति को पत्नी को बनाए रखने की जिम्मेदारी नहीं है। यह निर्णय न्यायिया राजीव मिश्रा की एक ही पीठ ने गाजियाबाद के निवासी राजीव सचदेवा की याचिका पर दिया था। ।
Source link