इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने महाकुम्ब में भगदड़ और अन्य गड़बड़ी की जांच करने के लिए सीबीआई की मांग करते हुए सार्वजनिक हित मुकदमेबाजी को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि जांच आयोग पहले से ही मामले की जांच कर रहा है, फिर सीबीआई की जांच क्यों की जानी चाहिए। ।



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