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Home»india»बुलडोजर बेल शाह पीर दरगाह में नहीं चलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने 4 सप्ताह की राहत दी

बुलडोजर बेल शाह पीर दरगाह में नहीं चलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने 4 सप्ताह की राहत दी

बुलडोजर बेल शाह पीर दरगाह में नहीं चलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने 4 सप्ताह की राहत दी
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नई दिल्ली:

मुंबई से सटे मीरा-भयांदर के उत्तरन गांव में स्थित बेल शाह पीर दरगाह में तोड़फोड़ की कोई कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने चार सप्ताह के लिए कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है, जो वर्तमान स्थिति को अपरिवर्तित रखने का आदेश देता है। अब इस मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।

क्या बात है आ?

यह दरगाह लगभग 1,290 वर्ग मीटर यानी उत्तरा चौक क्षेत्र में लगभग दस हजार वर्ग फुट भूमि है। महाराष्ट्र सरकार का दावा है कि यह भूमि राजस्व विभाग की है और यह अवैध रूप से दरगाह के नाम से कब्जा कर लिया गया है। सरकार ने 20 मई तक इस अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया था।

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की जिसमें कहा गया था कि महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुल ने विधानसभा में इस दरगाह को ध्वस्त करने के लिए कहा था, जिसके बाद इसे ध्वस्त करने की योजना बनाई गई थी। विरोध में अदालत को खटखटाया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

CJI BR HEARY GAWAI ने याचिका को निर्देश दिया कि वह महाराष्ट्र सरकार के अधिवक्ता की एक प्रति दी जाए और अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा जाए।

विवाद का कारण क्या है?

मीरा-भयांदर नगर निगम और जिला प्रशासन ने पहले कई बार नोटिस जारी किए थे, लेकिन यह आरोप लगाया गया है कि अवैध निर्माण में वृद्धि जारी रही। अब प्रशासन इसे साफ करने के लिए अडिग है। उनका कहना है कि यह पूरी भूमि एक राजस्व भूमि है, जिसे धार्मिक आड़ में अतिक्रमण किया गया है। इस दरगाह पर महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और एक मेला भी साल में एक बार आयोजित किया जाता है।


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