प्राधिकरण क्षेत्र में नए भवन उप -मेथोड को लागू किया गया है। इसके तहत, 100 वर्गमीटर तक आवासीय भूखंडों पर निर्माण के लिए मानचित्र को मंजूरी देने की आवश्यकता नहीं होगी और 30 वर्गमीटर तक के वाणिज्यिक भूखंडों को मंजूरी दी जाएगी। न ही इसके लिए कोई शुल्क देना होगा। आवेदक को केवल एक रुपये जमा करके पंजीकरण करना होगा।
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बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी (BDA) ने UP डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट बाय -2025 और ADARSH ZONING REGULATION-2025 को लागू किया है। बीडीए के उपाध्यक्ष डॉ। मणिकंदन ने सूचित किया कि बोर्ड इसके लिए सहमत हो गया है। इससे लोगों को लाभ होगा, लेकिन प्रस्तावित मानचित्रों को निर्माण से पहले अपलोड करना होगा। यदि मानचित्र स्वीकृति में कोई समस्या है, तो लोग उन्हें किसी भी कार्यदिवस में सूचित कर सकते हैं।
प्राधिकरण की योजनाओं द्वारा विकसित की गई योजनाओं और प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित लेआउट पर प्राधिकरण को 500 वर्गमीटर तक के नक्शे और 200 वर्गमीटर के नक्शे तक वाणिज्यिक भवन बनाना होगा और तकनीकी व्यक्तियों से नक्शे अपलोड करना होगा।
मानचित्र शुल्क के भुगतान पर नक्शे को स्वचालित रूप से अनुमोदित किया जाएगा, लेकिन प्रमाण पत्र को यह दिया जाएगा कि प्रस्तावित निर्माण, पुनर्निर्माण में महामहिम योजना, क्षेत्रीय योजना और भवन उप -सक्रियताओं के प्रावधानों का पालन किया गया है। आर्किटेक्ट को जल्द ही कार्यशाला का आयोजन करके नए उप -मेथोड के बारे में सूचित किया जाएगा।