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Home»india»वक्फ लॉ पर सुप्रीम डिबेट डे 2: जानिए कि किन मुद्दों पर आज बहस की जाएगी, क्या आदेश SC SC जारी कर सकता है

वक्फ लॉ पर सुप्रीम डिबेट डे 2: जानिए कि किन मुद्दों पर आज बहस की जाएगी, क्या आदेश SC SC जारी कर सकता है

वक्फ लॉ पर सुप्रीम डिबेट डे 2: जानिए कि किन मुद्दों पर आज बहस की जाएगी, क्या आदेश SC SC जारी कर सकता है
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नई दिल्ली:

वक्फ संशोधन अधिनियम एससी सुनवाई: वक्फ अधिनियम के बारे में सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से एक निर्णायक सुनवाई होने वाली है। बुधवार को आयोजित सुनवाई में, केंद्र सरकार और मुस्लिम पक्ष ने अपने तर्क प्रस्तुत किए। यह संभावना है कि अंतरिम आदेश अदालत द्वारा महत्वपूर्ण मुद्दों पर जारी किया जा सकता है जैसे कि वक्फ संपत्तियों के निरूपण, कलेक्टर में गैर-मुस्लिमों की नियुक्ति और वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों की नियुक्ति।

यहाँ पता है कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ

वक्फ गुणों की स्थिति और निरूपण

सुप्रीम कोर्ट ने नए वक्फ अधिनियम के प्रावधान पर सवाल उठाया, जिसने ‘वक्फ द्वारा उपयोगकर्ता’ गुणों को निरूपित करने के लिए कहा है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने स्पष्ट किया कि सदियों पुरानी मस्जिदों और अन्य वक्फ संपत्तियों के साथ पंजीकरण दस्तावेजों का होना आवश्यक नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले से ही वैध वक्फ गुणों की स्थिति को बदलने से बहुत परेशानी हो सकती है। अदालत ने संकेत दिया है कि ऐसी परिसंपत्तियों के निंदा को प्रतिबंधित करने वाला एक अंतरिम आदेश जारी किया जा सकता है।

वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों की नियुक्ति

WAQF बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान और नए कानून में केंद्रीय WAQF परिषद भी विवाद का केंद्र है। अदालत ने इसे धार्मिक स्वायत्तता के खिलाफ माना है। CJI ने केंद्र से सवाल किया कि क्या मुस्लिम सदस्यों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने की अनुमति दी जाएगी। अदालत ने सुझाव दिया कि वक्फ बोर्ड और काउंसिल के स्थायी सदस्यों को केवल मुस्लिम होना चाहिए, जबकि गैर-मुस्लिम एक्स-ऑफिसर सदस्य हो सकते हैं। इस पर अंतरिम आदेश की भी संभावना है।

कलेक्टर की शक्तियों पर आपत्ति

अदालत ने नए अधिनियम में जिला कलेक्टर को दी गई शक्तियों पर भी आपत्ति जताई। कानून के अनुसार, यदि कलेक्टर सरकार के रूप में एक संपत्ति की घोषणा करता है, तो इसे अदालत के अंतिम निर्णय तक वक्फ संपत्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। अदालत ने कहा कि कलेक्टर जांच कर सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय लेने तक संपत्ति की VAQF स्थिति प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इस पर एक अंतरिम आदेश भी अपेक्षित है।

हर किसी की नजर आज आयोजित होने वाली बहस पर है। एक बार फिर, अदालत में, कपिल सिब्बल जैसे अनुभवी याचिकाकर्ता, अभिषेक मनु सिंहवी याचिकाकर्ताओं की ओर से दिखाई देंगे। उसी समय, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सरकार की ओर से पक्ष रखेंगे। बहस आज दोपहर 2 बजे से शुरू होगी।



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