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Home»Latest news»Job»विकास दिवाकिर्टी को उच्च न्यायालय से राहत मिली थी: अंतरिम अग्रिम कार्रवाई करने पर प्रतिबंध लगाता है; अजमेर को अदालत में उपस्थित नहीं होना पड़ेगा – जयपुर समाचार

विकास दिवाकिर्टी को उच्च न्यायालय से राहत मिली थी: अंतरिम अग्रिम कार्रवाई करने पर प्रतिबंध लगाता है; अजमेर को अदालत में उपस्थित नहीं होना पड़ेगा – जयपुर समाचार

विकास दिवाकिर्टी को उच्च न्यायालय से राहत मिली थी: अंतरिम अग्रिम कार्रवाई करने पर प्रतिबंध लगाता है; अजमेर को अदालत में उपस्थित नहीं होना पड़ेगा – जयपुर समाचार
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कोचिंग इंस्टीट्यूट के निदेशक विकास दिवाकिर्टी को न्यायाधीशों पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में उच्च न्यायालय से राहत मिली है। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने मामले में अग्रिम कार्रवाई करने से अंतरिम निषेध लगाया है।

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विकास दिवाकिर्टी के वकील पुनीत सिंहवी ने कहा- हमने अपील में कहा था कि हमने किसी की भावना को चोट नहीं पहुंचाई है। अजमेर न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने हमारे खिलाफ जो आपराधिक प्रसंस्करण शुरू किया है, वह गलत है।

उन्होंने कहा- हमारा इरादा किसी की भावनाओं को आहत करने का नहीं था। इस मामले में जिस वीडियो के बारे में बात की जा रही है। वह भी विचलित हो गया है। इस तरह की कार्रवाई भाषण की स्वतंत्रता के अधिकार को बाधित करती है। निचली अदालत ने कानूनी रूप से इस पूरे मामले में पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है।

दिवाकिर्टी ने एक वीडियो में न्यायपालिका के खिलाफ अपमानजनक और व्यंग्यपूर्ण भाषा का इस्तेमाल किया। (फ़ाइल फोटो)

अदालत ने राज्य सरकार को भी मामले में एक पार्टी बनाई शिकायतकर्ता कमलेश मंडोलिया की ओर से वकालत करते हुए, अधिवक्ता राजेश कुमार शर्मा ने कहा- दिव्यकिर्टी ने न्यायपालिका के खिलाफ गलत बयान जारी किए हैं। इससे न्यायिक अधिकारियों की मानहानि हुई है। निचली अदालत ने कानून के तहत ही प्रक्रिया का पालन किया है।

कमलेश मंडोलिया ने याचिका का जवाब देने के लिए अदालत से समय मांगा। इस पर, अदालत ने राज्य सरकार को मामले में पार्टी बनाकर जवाब देने के लिए 2 सप्ताह दिए हैं।

अजमेर कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए थे शिकायतकर्ता ने अजमेर कोर्ट में मानहानि के लिए विकास दिवाकिर्टी के खिलाफ शिकायत की थी। उन्होंने याचिका में कहा था- विकास दिवाकिर्टी ने एक वीडियो में न्यायपालिका के खिलाफ अपमानजनक और व्यंग्यपूर्ण भाषा का इस्तेमाल किया है।

इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट नंबर 2 अजमेर के पीठासीन अधिकारी मनमोहन झंडेल की अदालत ने 22 जुलाई को विकास दिवाकिर्टी को पेश करने का आदेश दिया। विकास दिवाकिर्टी ने इस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की, लेकिन उनकी याचिका की सुनवाई नहीं की जा सकी। 22 जुलाई को, विकास दिवाकिर्टी ने अजमेर कोर्ट में सुनवाई के लिए हाजिरी छूट के लिए आवेदन किया। इस पर, अदालत ने उसे 2 अगस्त को उपस्थित होने का आदेश दिया।

विवाद एक वीडियो के साथ शुरू हुआ दरअसल, यह विवाद एक वीडियो शो ‘आईएएस बनाम जज- हू इज़ मोर पावरफुल’ के साथ खड़ा था, जो कि आईएएस कोचिंग के ऑपरेटर विकास दिवाकिर्टी द्वारा था। इसमें, विकास दिव्यकिर्टी ने IAS को शक्तिशाली बताया। इस पर, अजमेर के न्यायिक मजिस्ट्रेट नंबर 2 के पीठासीन अधिकारी, मनमोहन चंदेल की अदालत के अधिवक्ता कमलेश मंडोलिया की शिकायत पर, एक मामला दर्ज किया गया था और संबंधित दलों को नोटिस जारी किए थे।

बहस पूरी होने के बाद, न्यायाधीश ने 40 -पेज के आदेश में कमलेश मंडोलिया द्वारा प्रस्तुत मानहानि के मामले को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया था। अदालत ने विकास दिवाकिर्टी को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।

पूरे मामले से संबंधित इस खबर को पढ़ें …

विकास दिवाकिर्टी न्यायाधीशों पर टिप्पणी मामले में उच्च न्यायालय में पहुंचे: अजमेर कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील; कहा- किसी की भावना को चोट नहीं पहुंचाई

न्यायाधीशों पर अपमानजनक टिप्पणियों के मामले में, कोचिंग संस्थान के निदेशक, विकास दिवाकिर्टी ने उच्च न्यायालय में एक अपील दायर की है। अजमेर कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दायर की गई है। विकास दिवाकिर्टी के वकील पुनीत सिंहवी ने कहा- अपील में, हमने कहा है कि हमने किसी की भावना को चोट नहीं पहुंचाई है। (पूरी खबर पढ़ें)

न्यायाधीशों पर टिप्पणियों के मामले में विकास दिवाकिर्टी को नोटिस: 22 जुलाई को अजमेर कोर्ट में पेश होने का आदेश; वीडियो में, IAS को शक्तिशाली बताया गया था

न्यायाधीशों पर अपमानजनक टिप्पणियों के मामले में, कोचिंग संस्थान के निदेशक, विकास दिवाकिर्टी को अजमेर के न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना होगा। न्यायिक मजिस्ट्रेट नंबर 2 अजमेर के पीठासीन अधिकारी मनमोहन झंडेल की अदालत ने विकास दिवाकिर्टी के खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत की सुनी। ,पूरी खबर पढ़ें,

। उच्च न्यायालय (टी) अजमेर



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ajmer Drishti IAS Founder Vikas Divyakirti Case Udpate | High Court
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