सुल्तानपुर। जिला उपभोक्ता विवाद संबंध आयोग ने वाहन के मालिक के पक्ष में फैसला सुनाया है। आयोग के अध्यक्ष राम लखन सिंह चंद्राल और सदस्य भारत भूषण तिवारी ने बीमा कंपनी को मुआवजे के रूप में शिकायतकर्ता के पक्ष में 1.23 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया। फोरम ने मानसिक संकट और सूट के खर्च के लिए 1500 रुपये का भी आदेश दिया है।
दोस्तपुर पुलिस स्टेशन के भार्टुआ के निवासी शिकायतकर्ता अमर बहादुर के आरोप के अनुसार, उन्होंने 30 नवंबर 2012 को महिंद्रा एंड महिंद्रा एजेंसी से एक बोलेरो जीप लिया। आरोप के अनुसार, उन्होंने अपनी कार के जोखिम कवर की ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का भी बीमा किया था। 13 मई 2015 को, उनका बोलेरो अंबेडकारनगर जिले से चोरी हो गया था। जिसके लिए उन्होंने मुआवजे के लिए सभी औपचारिकताओं को पूरा किया, लेकिन इसके बाद भी कंपनी ने भुगतान नहीं किया। शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता मंच का शरण उठाकर मुआवजे की मांग की।
उपभोक्ता मंच ने मामले में बीमा कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए, दो महीने में 1.23 लाख रुपये और अन्य खर्चों की राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है।