भारत में रहने वाले पाकिस्तानियों को दीर्घकालिक वीजा पर गृह मंत्रालय और राज्य सरकार द्वारा तत्काल राहत दी गई है। अब उन्हें इलेक्ट्रॉनिक विदेशी निवासी पंजीकरण कार्यालय (EFRRO) के पोर्टल पर आवेदन करना होगा, तभी उनके वीजा को वैध माना जाएगा।
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हाल ही में, केंद्र सरकार ने भारत में रहने वाले पाकिस्तानियों को लघु अवधि के वीजा पर लौटने का निर्देश दिया था। तब लंबे समय तक वीजा पर रहने वाले पाकिस्तानियों के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई थी। अब ऐसे पाकिस्तानी नागरिकों को सत्यापित दस्तावेजों के साथ EFRRO के वेब पोर्टल पर फिर से करने का आदेश दिया गया है।
आवेदन पत्र 10 मई से पोर्टल पर उपलब्ध होगा। पोर्टल पर आवेदन करने का विकल्प 10 जुलाई तक खुला रहेगा। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि इस अवधि के दौरान आवेदन नहीं करने के लिए संबंधित पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे लोगों को भारत में अवैध माना जाएगा। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।