राज्य में तीन -पंचायत चुनावों के लिए पंचायती राज अधिनियम यह है कि यदि किसी कारण से पांच साल के भीतर चुनाव नहीं किए जा सकते, तो सरकार छह महीने के लिए प्रशासकों को नियुक्त कर सकती है। सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष अब चुनाव के बारे में आमने -सामने आ गए हैं।
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