कर्नाटक सरकार ने सोशल मीडिया पर नकली और गलत समाचारों पर अंकुश लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत, सरकार ने नकली समाचार और गलत जानकारी को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर एक सख्त कानून का मसौदा तैयार किया है। इस नए प्रस्तावित कानून का नाम कर्नाटक मिसिनफॉर्मेशन एंड फेक न्यूज (BAN) बिल, 2025 है। इसे जल्द ही अगली कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

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मामले में, सरकार का कहना है कि भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है (वर्तमान में 27%) और सोशल मीडिया एक बहुत शक्तिशाली माध्यम बन गया है। ऐसी स्थिति में, कोई भी झूठी खबर देश में बहुत अधिक हंगामा कर सकती है। इसलिए, लोगों को सच्चाई को जाने बिना कोई संदेश नहीं लेना चाहिए।

कानून का उद्देश्य क्या है?

उसी समय, इस कानून को लाने के उद्देश्य के मामले में, मामले में, सिद्धारमैया सरकार का कहना है कि सोशल मीडिया पर झूठी और भ्रामक खबर समाज के शांति, स्वास्थ्य, सुरक्षा और निष्पक्ष चुनावों में बाधा डालती है। इसे रोकने के लिए यह सख्त कदम उठाया जा रहा है।

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कानून में सख्त सजा के लिए प्रावधान

कर्नाटक सरकार द्वारा जारी रिलीज में, यह कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर झूठी जानकारी फैलाता है, तो यह 7 साल तक की जेल में हो सकता है, या 10 लाख रुपये या दोनों का जुर्माना हो सकता है। उसी समय, यदि कर्नाटक के अंदर या बाहर कोई भी व्यक्ति राज्य में रहने वाले लोगों को झूठी जानकारी भेजता है, तो उसे 2 से 5 साल का जेल और जुर्माना मिल सकता है। इसके साथ ही, अगर कोई नकली समाचार फैलाने में किसी की मदद करता है, तो उसे 2 साल तक जेल में डाल दिया जा सकता है।

दृष्टि कैसे रखी जाएगी?

हमें बताएं कि कर्नाटक की सरकार इस कानून की देखरेख के लिए एक सोशल मीडिया पर फर्जी समाचार रोकथाम प्राधिकरण बनाएगी। इसमें कन्नड़ और संस्कृति विभाग के मंत्री (राष्ट्रपति), विधान सभा के एक सदस्य और विधान परिषद, सोशल मीडिया कंपनियों के दो प्रतिनिधि और एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी (सचिव) शामिल होंगे।

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क्या प्रतिबंधित किया जाएगा?

इस कानून के तहत, नकली समाचार, गलत बयान, संपादित वीडियो या झूठी चीजों को फैलाने से सोशल मीडिया पर पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाएगा। महिलाओं के प्रति अपमानजनक, अभद्र या फेमिनिस्ट पोस्ट भी प्रतिबंधित हो जाएगा। इसके साथ ही, सनातन धर्म के प्रतीकों और मान्यताओं का अपमान करने वाली सामग्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।





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