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आशीष शुक्ला, सामवद समाचार एजेंसी, मिर्ज़ापुर।

द्वारा प्रकाशित: प्रागी चंद

अद्यतन सोम, 21 जुलाई 2025 08:08 AM IST

मिर्ज़ापुर समाचार: श्रीविन्देय पांडा समाज का चुनाव सात साल बाद होने वाला है। विंध्य विकास परिषद का गठन 1983 में किया गया था। अब इस चुनाव में, वे लोग वोट नहीं दे पाएंगे जिनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं।


विन्दहोचल टेम्पल
– फोटो: अमर उजाला




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श्रीविन्दे पांडा समाज के चुनाव में, वही लोग वोट दे पाएंगे जिनके खिलाफ आपराधिक मामले पंजीकृत नहीं हैं। इस मामले को पहचान पत्र और सदस्य बनाने का आधार भी बनाया जाएगा। यह पहली बार होगा। जिला प्रशासन ने 15 दिनों में विंध्य विकास परिषद को एक पहचान पत्र बनाने की जिम्मेदारी दी है। अब मतदाताओं को फॉर्म के साथ हलफनामे से भर दिया जा रहा है। इसमें परीक्षण के बारे में जानकारी मांगी गई है।

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प्रशासन ने इसके पीछे 1983 के नियमों का आधार बनाया है। इसने कहा कि केवल स्वच्छ छवि के लोग ही सदस्य बन सकते हैं। विंध्य डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष प्रियंका निरंजन और मिर्ज़ापुर के जिला मजिस्ट्रेट का कहना है, चुनाव प्रक्रिया में नियमों को पूरा ध्यान दिया जा रहा है। कोई परंपरा नई नहीं है। केवल पहचान पत्र वाले लोग वोट दे सकेंगे। प्रशासन के इस फैसले पर विंदनहल सहित पुरवांचल के अन्य जिलों में भी चर्चा की गई है क्योंकि यह अपनी तरह का पहला चुनाव है जिसमें आपराधिक छवि के लोग मतदान नहीं कर पाएंगे।

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