• घर सोते हुए विवेक को झटका देता है: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से प्रार्थना में घरों को ध्वस्त कर दिया गया था, यह बहुत चौंकाने वाला और अमानवीय है। पीठ ने इसे एक मनमानी अधिनियम के रूप में वर्णित किया और कहा कि इसने उनके विवेक को कांप दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि आश्रय का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और इसे छीनने से पहले कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। प्रशासन की यह असंवेदनशीलता नागरिकों के प्रति अन्याय को दर्शाती है।

  • शरण और कानून के शासन का अधिकार महत्वपूर्ण: अदालत ने जोर देकर कहा कि आश्रय का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का एक अभिन्न अंग है और कानून का शासन संविधान की मूल संरचना का आधार है। प्रार्थना विकास प्राधिकरण को याद दिलाया गया कि नागरिकों के घरों को बेतरतीब ढंग से ध्वस्त नहीं किया जा सकता है। पीठ ने प्रशासन को चेतावनी दी कि इस तरह के कार्य संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन करते हैं।

  • नोटिस देने में उचित प्रक्रिया का अभाव: सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि सदन को ध्वस्त करने से पहले नोटिस देने की प्रक्रिया में गंभीर खामियां थीं। शो के कारण नोटिस को घरों पर चिपकाया गया था, लेकिन व्यक्तिगत रूप से देने के लिए वास्तविक प्रयास नहीं किया गया था। पहला पंजीकृत पोस्ट 6 मार्च 2021 को प्राप्त हुआ था और अगले दिन घरों को ध्वस्त कर दिया गया था। इसने अपील का अवसर भी छीन लिया, जो कानून का उल्लंघन है।

  • मनमानी कार्रवाई के लिए आवश्यक मुआवजा: अदालत ने प्रार्थना विकास प्राधिकरण को छह सप्ताह में प्रत्येक मकान मालिक को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। पीठ ने कहा कि यह अवैध और अमानवीय कार्रवाई का परिणाम है। अटॉर्नी जनरल के इस तर्क को खारिज करते हुए कि अवैधता की भरपाई नहीं की जानी चाहिए, अदालत ने कहा कि उचित प्रक्रिया का पालन नहीं करना गलत है।

  • नोटिस का व्यवसाय बंद है: सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस को चिपकाने की प्रथा पर सख्त नाराजगी व्यक्त की। पीठ ने कहा कि व्यक्तिगत रूप से नोटिस देने के लिए बार -बार प्रयास किए जाने चाहिए। यदि यह विफल हो जाता है, तो पेस्टिंग या पंजीकृत डाक विकल्प का विकल्प अपनाया जाना चाहिए। अदालत ने इसे “पेस्ट का व्यवसाय” करार दिया और कहा कि इस प्रथा को रोक दिया जाना चाहिए, ताकि नागरिकों को एक उचित अवसर मिले।





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