सुप्रीम कोर्ट को भोजनालयों के लिए क्यूआर कोड मामले पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने क्यूआर कोड आदेश पर बने रहने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कावाद यात्रा के सभी होटल मालिकों को लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदर्शित करने का निर्देश दिया।
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उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। याचिका ने उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को चुनौती दी, जिसमें सरकार ने कंदर मार्ग पर सभी भोजन और पेय की दुकानों और मल पर क्यूआर कोड स्टिकर प्रदर्शित करने के साथ -साथ दुकानों के बाहर बैनर डालकर दुकान के मालिक के नाम को प्रदर्शित करने के लिए कहा था। इस याचिका को सुनकर, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की एक पीठ ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार से प्रतिक्रिया मांगी थी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि दुकानदारों के नाम दिखाने के लिए भेदभावपूर्ण है और साथ ही यह कनवाडियों के लिए एक संकेत है कि उन्हें किस दुकान को अनदेखा करना है।